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हिमाचल में खदान निदेशालय का गठन: आईएएस अधिकारी होंगे निदेशक, सरकार ने जारी की अधिसूचना

Wed, 14 Oct 2026 09:49 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला।

सार

प्रदेश सरकार ने उद्योग विभाग के तहत एक अलग खान(खदान) निदेशालय के गठन को मंजूरी दी है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से बुधवार देर शाम अधिसूचना जारी की गई। 
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हिमाचल प्रदेश सरकार। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने उद्योग विभाग के तहत एक अलग खान(खदान) निदेशालय के गठन को मंजूरी दी है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से बुधवार देर शाम अधिसूचना जारी की गई। इसके तहत तत्काल प्रभाव से इस निदेशालय की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही, खान निदेशक का एक ग्रुप ए पद भी सृजित किया गया है, जिसे आईएएस काडर के अधिकारी से भरा जाएगा। यह नवगठित खान निदेशालय उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा। खान निदेशक इस नए निदेशालय के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

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निदेशालय पर उद्योग विभाग का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण बना रहेगा
निदेशक निदेशालय के कामकाज पर प्रशासनिक नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अधीक्षण का अधिकार रखेंगे। हालांकि, निदेशालय पर उद्योग विभाग का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण बना रहेगा। निदेशालय के सुचारू कामकाज के लिए उद्योग विभाग से मौजूदा स्वीकृत पदों को भी स्थानांतरित किया गया है। इनमें एक संयुक्त निदेशक, एक सहायक नियंत्रक (वित्त और लेखा) और एक अधीक्षक, ग्रेड-एक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एक वरिष्ठ सहायक, तीन कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) और एक चपरासी का पद भी स्थानांतरित किया गया है। निदेशालय को आउटसोर्स आधार पर चार मल्टी टास्क वर्कर नियुक्त करने की भी अनुमति दी गई है।

निदेशक को मिलेंगी नई शक्तियां
नवगठित निदेशालय की जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक वैधानिक नियमों में संशोधन किए जाएंगे। इन संशोधनों के माध्यम से खान निदेशक को आवश्यक शक्तियां और कार्य प्रदान किए जाएंगे। यह कदम निदेशालय को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। इससे खनन क्षेत्र के प्रबंधन में अधिक दक्षता आएगी।
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प्रशासनिक ढांचे में बदलाव
यह निर्णय राज्य में खनन गतिविधियों के बेहतर विनियमन और प्रबंधन के लिए लिया गया है। एक अलग निदेशालय के गठन से इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। उद्योग विभाग के मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत के आदेश से यह अधिसूचना जारी की गई है। यह प्रशासनिक बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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