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जरूर पढ़िए, अब सिर्फ इन्हें ही मिलेगा आरक्षण

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हिमाचल में प्रमोशन के लिए दी जाने वाली विभागीय परीक्षा में केवल एससी, एसटी और ओबीसी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों, बीपीएल, खेल और स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के परिजनों को दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस सिलसिले में प्रदेश सरकार की ओर से 2011 में बनाई गई आरक्षण नीति को लेकर अब नए सिरे से आदेश जारी किए गए हैं।
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आदेशों में साफ किया गया है कि सरकार केवल एक बार ही आरक्षण का लाभ देगी। कार्मिक विभाग की ओर से ये आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड को जारी किए गए हैं। हिमाचल सरकार ने 2011 में विभागीय प्रमोशन के लिए आरक्षण नीति बनाई थी।
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मिल रहा था दो-दो बार लाभ

इसके बाद विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों, बीपीएल, खेल और स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के आवेदकों को आरक्षण का दो-दो बार लाभ मिल रहा था। पहली बार नौकरी में आने पर, दूसरी बार प्रमोशन के लिए। सरकार का तर्क है कि नौकरी में आने पर बीपीएल श्रेणी का व्यक्ति एपीएल की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति को बीपीएल श्रेणी के तहत आरक्षण देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है।

इसी के मद्देनजर सरकार ने नए सिरे से आदेश जारी कर पॉलिसी को स्पष्ट किया है। अब प्रमोशन के लिए होने वाली विभागीय परीक्षाओं में केवल एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। प्रधान सचिव कार्मिक एसकेबीएस नेगी की ओर से जारी आदेश में इसका सख्ती से अनुपालन करने को कहा गया है।
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