हिमाचल में प्रमोशन के लिए दी जाने वाली विभागीय परीक्षा में केवल एससी, एसटी और ओबीसी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों, बीपीएल, खेल और स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के परिजनों को दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस सिलसिले में प्रदेश सरकार की ओर से 2011 में बनाई गई आरक्षण नीति को लेकर अब नए सिरे से आदेश जारी किए गए हैं।
आदेशों में साफ किया गया है कि सरकार केवल एक बार ही आरक्षण का लाभ देगी। कार्मिक विभाग की ओर से ये आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड को जारी किए गए हैं। हिमाचल सरकार ने 2011 में विभागीय प्रमोशन के लिए आरक्षण नीति बनाई थी।