अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को सोमवार को जमानत दे दी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर विक्रमादित्य व अन्य लोगों को बतौर आरोपी समन भेजा था। इस मामले में वीरभद्र सिंह स्वयं और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह भी आरोपी हैं।
पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने विक्रमादित्य सिंह को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व एक जमानती की शर्त पर जमानत दे दी। साथ ही बिना इजाजत विदेश न जाने और गवाहों को प्रभावित न करने की हिदायत भी दी है। ईडी ने 21 जुलाई को विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी।