दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने याचिका सुनवाई के लिए दूसरी खंडपीठ के समक्ष स्थानांतरित कर दी है।
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी एवं न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ ने हाल ही में याचिकाकर्ता कॉमन काज को इस मामले से अलग करते हुए अदालत की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन व सिद्धार्थ अग्रवाल को न्याय मित्र नियुक्त कर दिया था।
अदालत ने उन्हें यह तय करने का निर्देश दिया है कि यह याचिका जनहित में है या नहीं। खंडपीठ में अब न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की जगह न्यायमूर्ति जयंतनाथ शामिल हुए हैं। उन्होंने मामले की सुनवाई में असमर्थता जता दी। खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई दूसरी खंडपीठ के समक्ष 6 अगस्त को तय कर दी।