राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई की सूचना देने में कोताही के मामले में तहसील कार्यालय के एक अधीक्षक को दंडित किया है। आयोग ने तहसील कार्यालय नादौन के अधीक्षक पर मुआवजा ठोका है। आरटीआई आवेदक को सूचना एकत्र करने में नुकसान पर 3000 रुपये देने को कहा गया है। जनसूचना अधिकारी ने तो आरटीआई आवेदन मिलने की सूचना को न तो डायरी में नोट किया और न ही इस पर कार्रवाई की है।
आयोग ने एसडीएम हमीरपुर को भी इस पूरे मामले की जांच कर उपयुक्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यह फैसला राज्य सूचना आयुक्त सुशील चंद्र श्रीवास्तव ने सुनाया है। आयोग ने पाया कि जनसूचना अधिकारी ने आरटीआई की दरख्वास्त को कैजुअल तरीके से डील किया, जिससे आवेदक की अनावश्यक प्रताड़ना हुई।