आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीरभद्र सिंह को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है। वास्तव में दिल्ली हाईकोर्ट के कुछ बिंदुओं को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई को जांच से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी।
वहीं सीबीआई का कहना है कि जब आय से अधिक मामले की जांच शुरू हुई थी उस वक्त वीरभद्र केंद्र सरकार में मंत्री थे। जांच के दौरान वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।