वहीं सोमवार से शुरू हो रहे लॉकडाउन-3 के दौरान सभी सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे। क्लास 1 और 2 अफसरों का दफ्तरों में आना अनिवार्य होगा, जबकि 30 फीसदी बाकी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी स्टाफ हर दिन रोस्टर के हिसाब से हाजिरी देगा। सरकार के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने शनिवार को ये आदेश जारी किए हैं। मुलाजिमों को फोन पर आरोग्य ऐप अपलोड करना अनिवार्य है। अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक आरडी धीमान के अनुसार ज्यादा से ज्यादा वाहन पूलिंग की जाएगी। घर रहने वाले कर्मी स्टेशन नहीं छोडे़ंगे।
रोस्टर के दौरान घर पर रहने वाले कर्मियों का वेतन नहीं कटेगा। कर्मचारियों के आने और जाने के लिए दो ग्रुप होंगे। पहला सुबह दस से शाम पांच बजे, जबकि दूसरा साढ़े दस से शाम साढ़े पांच बजे तक कार्यालय में रहेगा। बड़ी बैठकें नहीं होंगी। कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ मास्क या फेस कवर पहनना होगा। ये आदेश कंटेनमेंट जोन और उसके आसपास के क्षेत्रों के कार्यालयों के लिए लागू नहीं होंगे। इमरजेंसी व जरूरी सेवा में लगे फील्ड स्टाफ के लिए भी इस आदेश को लागू नहीं माना जाएगा।