इसके पश्चात मृतक के छोटे भाई की पत्नी ने को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मृतक की पत्नी दर्शाकर कई वर्षों तक पेंशन ली गई। वर्ष 2017 में विजिलेंस में इसकी शिकायत की गई थी।
जिसकी पूरी जांच पड़ताल के पश्चात विजिलेंस ने एसपी सिरमौर को मामला ट्रांसफर किया है। पुलिस के अनुसार विजिलेंस ने जांच में पंचायत रिकार्ड के मुताबिक महिला को मृतक कर्मचारी के छोटे भाई की पत्नी पाया है। महिला एक जून 2005 से एक अप्रैल 2018 तक पेंशन लेती रही।
अब तक वह 8,83, 245 रुपये की पेंशन ले चुकी है। एचएचओ संगड़ाह जीत राम भारद्वाज ने बताया कि विजिलेंस से ट्रांसफर हुए केस के आधार पर पुलिस ने भादंसं की धारा 466, 468, 471 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।