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सरकारी नौकरी के लिए ‘बदल’ लिया पति

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फर्जीवाड़ा कर हिमाचली बोनोफाइड बनाकर सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी पाना एक महिला को महंगा पड़ गया। शनिवार को जेएमआईसी कोर्ट नंबर-2 पांवटा साहिब ने दोष साबित होने पर महिला शिक्षक को एक साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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महिला ने स्कूल में नौकरी पाने के लिए अपने पति के नाम से मिलते व्यक्ति के नाम का फर्जी हिमाचली सर्टिफिकेट बना लिया था। सर्टिफिकेट बनाने वाले तत्कालीन शिवपुर हलका पटवारी को भी एक साल का कारावास हुआ है।

2006 में दर्ज हुआ था केस

सहायक जिला न्यायवादी हेमंत सिंह चौधरी ने बताया कि 7 मार्च 2006 में काहनूवाला निवासी अवतार सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह ने पांवटा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया कि बद्रीपुर निवासी आरोपी महिला बलविंदर कौर ने शिकायतकर्ता के नाम का प्रयोग करके हिमाचली सर्टिफिकेट बनवा लिया है।

इसी आधार पर एक सरकारी स्कूल में नौकरी भी हासिल कर ली। इस जाली सर्टिफिकेट बनाने के प्रक्रिया में आरोपी तत्कालीन हलका पटवारी शिवपुर कमल किशोर निवासी नाहन ने भी रिपोर्ट कर सहायता की।
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एक साल कैद की सजा

सहायक जिला न्यायवादी ने कहा कि शनिवार को जेएमआईसी कोर्ट नंबर-2 कपिल शर्मा की अदालत ने इस मामले में दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई।

आरोपी महिला बलविंदर कौर और नाहन निवासी पटवारी कमल किशोर को एक वर्ष कैद व एक-एक हजार जुर्माना किया गया।

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