अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू नितिन कुमार की अदालत ने 15 नवंबर को चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कुल्लू पुलिस ने आरोपी को एक किलो 300 ग्राम चरस के साथ दबोचा था।
उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि 17 सितंबर 2016 को भुंतर थाना में तैनात हेड कांस्टेबल राजपाल की अगुवाई में एक पुलिस टीम भुंतर-मणिकर्ण रोड पर स्थित जछनी केे पास ट्रैफिक चेकिंग पर थी। तभी एक व्यक्ति मणिकर्ण की तरफ से पैदल आ रहा था। इस दौरान जब उसने पुलिस को देखा तो वह भागने लगा और अपना बैग फेंक दिया।
बाद में पुलिस ने उसे पकड़कर जब बैग की तलाशी ली तो बैग से एक किलो 300 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके बारे में पूछताछ की। इसमें उसने अपना नाम भूप सिंह निवासी गांव भलान बाहु बंजार बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत भुंतर थाना में मामला दर्ज किया।
सभी प्रकार की औपचारिकताओं के बाद पुलिस ने कुल्लू की अदालत में चालान पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों व गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को एक लाख रुपये का जुर्माना देने के आदेश दिए। उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि मामले में 10 गवाहों को पेश किया गया था।