विशेष न्यायाधीश बिलासपुर बहादुर सिंह की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री एवं विधानसभा उपाध्यक्ष रहे रिखी राम कौंडल को समन जारी किया है। कोर्ट ने पूर्व मंत्री को 30 अक्तूबर को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
पूर्व मंत्री पर विजिलेंस ने 2013 में आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज की थी। मामले की पूरी छानबीन के बाद विजिलेंस ने अगस्त 2018 में कोर्ट में चालान पेश किया था।
जांच में विजिलेंस ने पूर्व मंत्री की 99.25 फीसदी संपत्ति आय से अधिक पाई। इस मामले में विजिलेंस ने चार स्टेटमेंट दर्ज की थी। जिसमें स्टेटमेंट ए में 11,53, 855, बी में 1 करोड़ 20 लाख 91576, सी में 70 लाख 20601 और डी में 40 लाख 89914 रुपये है।
पूर्व मंत्री ने अपने मकान की कीमत की जानकारी भी शपथ पत्र में गलत दी थी। उन्होंने 17 लाख रुपये मकान की कीमत बताई थी। लेकिन जब विजिलेंस ने इस मामले में जांच की तो मकान की कीमत 32 लाख 60,770 पाई गई। विजिलेंस ने सभी साक्ष्यों को आधार मान कर मामले की एफआईआर दर्ज की।
वहीं इस मामले को लेकर अगस्त 2018 में बिलासपुर की विशेष अदालत में चालान पेश किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने इस केस की सुनवाई 6 सितंबर वीरवार को की।
उल्लेखनीय है कि इस संबंध में विजिलेंस ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धार 13(1)(ई)और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया था। विजिलेंस ने पूर्व मंत्री पर लगाए गए सभी आरोप सही पाए थे।