पांवटा की अदालत ने एक युवक को एक वर्ष कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने चार साल पहले गांव की एक महिला से छेड़छाड़ की थी। सहायक जिला न्यायवादी हेमंत सिंह चौधरी ने बताया कि 29 नवंबर 2010 को मामला दर्ज किया गया था।
इसमें मिश्रवाला निवासी महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी। माजरा पुलिस चौकी में मामला दर्ज हुआ। पुलिस के अनुसार मिश्रवाला निवासी कौसर खान पुत्र जफरदीन ने महिला से छेड़खानी की थी।
पीड़ित महिला की शिकायत थी कि जब क्यारदा खड्ड में शौच करने गई। उस समय आरोपी ने उसके साथ बेईज्जती करने की नीयत से पकड़ा। इसके बाद पांवटा की अदालत में मामला पहुंचा।
दोषी पाए जाने पर आरोपी कौसर खान को आईपीसी की धारा 354 के तहत एक वर्ष की कैद तथा 1000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई गई है।