जेएमआईसी कोर्ट नंबर दो ने चोरी के दो दोषियों को एक-एक साल का कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेएमआईसी कोर्ट नंबर दो की न्यायाधीश मोनिका सोंवल ने दोषियों को सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि खूबराम निवासी बालीचौकी, मंडी और संतोखा राम निवासी जाहू, हमीरपुर को धारा 457 के तहत एक-एक साल की सजा व दस-दस हजार रुपये जुर्माना, धारा 380 के तहत दोनों दोषियों को एक-एक साल की सजा और दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। उन्होंने बताया कि राजकीय माध्यमिक पाठशाला नगरोटा गाजियां की प्रधानाचार्या सुनीता कुमारी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 12 मार्च 2013 की रात स्कूल की पाकशाला से एक कुकर, दो गैस सिलेंडर, 90 थालियां, 21 गिलास और एक ढोलक चोरी हो गए। शिकायत के आधार पर भोरंज पुलिस ने मामला दर्जकर छानबीन शुरू की।
13 मार्च 2013 को ग्राम पंचायत नंधन के प्रधान विक्रम शर्मा निवासी बलोखर ने शिकायत दर्ज करवाई कि रात के समय कोई व्यक्ति पंचायत घर में घुसकर एक कंप्यूटर सीपीयू, मॉनीटर, यूपीएस, कीबोर्ड और एक दीवार का पंखा चोरी कर ले गया है। इसी रात को हाई स्कूल बलोखर व प्राइमरी स्कूल बलोखर के ताले तोड़कर दो गैस सिलेंडर, दो कुकर, 27 स्टील के गिलास चोरी हुए। पुलिस ने दोनों मामलों में छानबीन करते हुए संतोखा राम और खूबराम को दोषी पाया।
चोरी का सामान जाहू से बरामद भी किया। इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। न्यायाधीश मोनिका सोंवाल ने दोषियों को धारा 457 व 380 के तहत सजा सुनाई है। मामले की छानबीन एसआई संतोख सिंह व एएसआई सुरेश कुमार ने की। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने की है।