उन्होंने पाया कि जहां वधू 19 वर्ष की थी, वहीं दूल्हे की उम्र भी 19 वर्ष थी। युवक के शादी की उम्र से दो वर्ष छोटा होने की बात सामने आने पर चाइल्ड लाइन की सदस्यों ने उन्हें बाल विवाह एक्ट की जानकारी प्रदान की। उन्हें बताया कि शादी के लिए लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होना आवश्यक है।
ऐसा नहीं होने पर सजा का भी प्रावधान है, जिस पर लड़के व उसके परिजनों ने इस एक्ट के प्रति अनभिज्ञता जाहिर की। इस दौरान विनीता ठाकुर व सुमन शर्मा ने वर-वधू व उसके परिजनों की काउंसलिंग भी की। इसके बाद लड़के व लड़की के परिजनों ने अभी शादी न करने की बात कही।
दोनों तरफ के परिजनों ने चाइल्ड हेल्प लाइन को विश्वास दिलाया कि अब वह लड़के के बालिग होने पर ही शादी करेंगे। चाइल्ड लाइन नाहन की सदस्या विनीता ठाकुर ने कहा कि यद्यपि दोनों परिजनों ने अपनी गलती स्वीकार कर विवाह रोक दिया है। ऐसे में इसकी शिकायत पुलिस को नहीं की गई।