प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कांगड़ा के फैसले को पलटते हुए दोषी को सीधे कंडा जेल भेज दिया।
न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे दोषी का दोष साबित किया है। पालमपुर निवासी बंदना और अजय कुमार की शादी फरवरी 2010 में हुई थी।
10 अक्तूबर 2010 को अजय कुमार शराब पीकर घर आया। बंदना ने उसे रोका तो अजय ने पीटने का प्रयास किया। इसके बाद वह रसोई में चली गई तो आरोपी उसके पीछे पहुंच गया। रसोई में आते ही उसने बंदना पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी।