प्रदेश के चंबा जिले के साहो परगने क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर जबरन शादी कराने का मामला सामने आया है। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने शादी कराने वाले आठ लोगों के खिलाफ बाल विवाह रोक अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा इस बात को भी खंगाल रही है कि शादी लड़की की मर्जी से हुई है या नहीं। नाबालिग के पिता ने पुलिस को बताया कि अमरो पुत्र जरमो, अच्छरो पत्नी जरमो, तिलक पुत्र अमरो, बेबो पत्नी तिलक, पप्पी पुत्र अमरो, भोजो पुत्र चंद, सीमा पत्नी भोजो, संजीव पुत्र घीमो व बबलो पत्नी संजीव ने जबरन उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर शादी के लिए उकसाया।
उक्त लोगों की मनोदशा के बारे में उसे पहले से ही शक था। इसके चलते उसने अपनी बेटी को भी सतर्क रहने को कहा था, लेकिन उक्त लोगों ने षड्यंत्र के तहत उसकी बेटी की जबरन शादी करवा दी। शिकायतकर्ता ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उधर, पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर भादंसं की धारा 363, 366, 506, 108 और बाल विवाह रोक अधिनियम 9 व 10 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।