हिमाचल के चंबा जिला के साहो इलाके में बकरे के मीट में भैंसे के मांस को मिलाकर बेचने पर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मांस और मवेशी को काटने में प्रयोग किए गए हथियारों को कब्जे में ले लिया है।
डीएसपी हेडक्वार्टर वीर बहादुर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपियों पर भावनाओं से खिलवाड़ और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। जब्त मांस को जांच के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि तिलक नाम का आरोपी मंगलवार से साहो में बोरे में भरकर मांस बेच रहा था।
बुधवार को तिलक एक स्थानीय दुकानदार के पास इस मांस को लेकर पहुंचा और 100 रुपये प्रति किलो देने की बात कही, जिससे शक हुआ। दुकानदार और स्थानीय लोगों ने मांस देखा तो आभास हुआ कि यह भेड़ या बकरे का नहीं है।
लोगों ने तिलक से सख्ती से पूछा तो उसने यह बता दिया कि इसमें भैंसे का मांस है और हनीफ ने उसे बेचने के लिए दिया है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी तिलक को मांस के साथ गिरफ्तार कर लिया और वेटरनरी विशेषज्ञ को बुलाया।
तिलक के बयान के पर पुलिस ने चंदरेहड़ निवासी हनीफ को भी हिरासत में लेकर उसके घर की तलाशी ली। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी तिलक, निवासी कुठार ने कबूल लिया है कि उसने भैंसे के मांस को बेचा है।