चार्जशीट में यह भी बताया कि अनिल आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ वर्ष 2015 में पुलिस स्टेशन सराहां में धारा 307, 354, 326, 323 और 324 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इस मामले में उसे 14 जुलाई 2016 को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, तब से वह फरार था।
नीलू के खिलाफ यह भी आरोप है कि उसने 5 व 6 जुलाई 2017 की रात को एक युवती से दुष्कर्म का प्रयास किया। इसके अलावा 6 जुलाई को उसने एक युवती से दुर्व्यवहार किया था।
स्थानीय पुलिस ने अपनी तफ्तीश में आशीष चौहान, राजेंद्र सिंह उर्फ राजू, लोकजन उर्फ छोटू, सुभाष, दीपक उर्फ दीपू को जिन दो गवाहों के बयान पर गिरफ्तार किया था, वे सीबीआई की जांच में अपने बयान से ही मुकर गए।
इसके बाद से ही पुलिस की पूरी थ्योरी पर ही सवाल खड़े हो गए। अब सीबीआई ने कोर्ट से पुलिस द्वारा घोषित आरोपियों को इस मामले के लिए दोषी न पाते हुए उन्हें आपराधिक संहिता प्रक्रिया की धारा 169 के तहत डिस्चार्ज करने को कहा है।
गुड़िया प्रकरण में पुलिस हिरासत में हुई एक नेपाली आरोपी की हत्या मामले में गिरफतार पुलिस की एसआईटी टीम के सभ आरोपी सदस्य पुलिस कर्मियों को मंगलवार को जीजेएम अदालत में पेश किया गया।
इस मामले में अदालत ने आरोपियों द्वारा मांगी गई कॉल डिटेल रिपोर्ट पर सुनवाई की। इसमें आरोपी पुलिस कर्मियों का पक्ष सुना गया। जिन्होंने मामले की जांच कर रही सीबीआई से यह रिपोर्ट मांगी थी।
अदालत ने पक्ष सुनने के बाद सभी आरोपी पुलिस कर्मियों की न्यायिक हिरासत को दो जून तक बढ़ा दिया है। अब मामले पर अगली सुनवाई दो जून को ही होगी।