बस आपरेटर को चैसी नंबर पर रूट परमिट जारी करने के आरोप में पूर्व आरटीओ रमेश चंद ठाकुर पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।
पूर्व आरटीओ के खिलाफ सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के भी आरोप लगे हैं। एएसपी वीरेंद्र ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है।
उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पूर्व आरटीओ पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 406 के तहत केस दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता दिनेश सैणी निवासी वार्ड नंबर चार ऊना ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत अरजी दायर की थी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए थे।
कोर्ट के आदेशों पर फौरन कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पूर्व आरटीओ पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसपी वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के बाद केस दर्ज कर लिया है। जबकि मामले की आगामी छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच करेगी।
यह है मामला
पूर्व आरटीओ रमेश चंद ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने ऊना में चैसी नंबर पर ही बस रूट परमिट जारी कर दिया था। जबकि, नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता है।
इसी मामले को लेकर एक बस आपरेटर ने इसकी शिकायत करते हुए कोर्ट में अर्जी दायर की। मामले की गहनता से पड़ताल के बाद ही अदालत ने एचएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।