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रदद् हो सकती है आरोपी पूर्व विधायक की अंतरिम जमानत

Wed, 09 Apr 2014 09:41 PM IST
बयूरो/ अमर उजाला, शिमला
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भाजपा के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा की अंतरिम जमानत रद्द करने की अपील शिमला पुलिस ने प्रदेश उच्च न्यायालय में दाखिल कर दी है। इस पर वीरवार को सुनवाई होगी। मौजूदा समय में आरोपी अंतरिम जमानत पर है। पुलिस प्रशासन का मानना है कि मामला गंभीर है लिहाजा उन्हें आरोपी की कस्टडी चाहिए। वहीं बलदेव शर्मा का दावा है कि उस पर आरोप झूठे हैं और राजनीतिक आधार पर उसे फंसाया जा रहा है।
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पुलिस स्टेशन बालूगंज में लंबी पूछताछ
आरोपी से दूसरे दिन भी पुलिस स्टेशन बालूगंज में लंबी पूछताछ की गई। उसे पुलिस के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। वह केवल एक ही बात दोहराता रहा है कि वह बेकसूर है और उसे जबरन इस केस में फंसाया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस केस से जुड़े कुछ तथ्य भी आरोपी के सामने भी रखे। वीरवार को भी उससे थाने में पुलिस पूछताछ करेगी।
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कमरों के नंबर में उलझी है जांच

पीड़ित महिला ने एफआईआर में जिस कमरा नंबर का जिक्र एफआईआर में किया है उस कमरे को लेकर संशय बरकरार है। पुलिस को अंदेशा है कि पुरानी बात होने के कारण ठीक से वह कमरा नंबर याद न रख पाई हो।

उस समय आरोपी को विधानसभा परिसर में दो कमरे अलाट किए हुए थे। संभव है कि इनमें से किसी एक कमरे में महिला गई हो।

अब तक पुलिस ने उन कमरों का निरीक्षण भी नहीं किया है। महिला को साथ लेकर संबंधित कमरे की तस्दीक करवाई जा रही है।
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