औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के एक उद्योग के खिलाफ पुलिस थाना बद्दी में कर्मचारियों के पीएफ के 98 लाख रुपये जमा न करने पर मामला दर्ज किया गया है। उद्योग ने पीएफ संगठन के नोटिस के बावजूद कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं किया। पीएफ विभाग में इसकी शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए उद्योग प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्र्ज किया है।
उद्योग के खिलाफ धारा 406 व 409 के तहत ब्रीच ऑफ क्रिमिनल ट्रस्ट एंड मिसयूज ऑफ इंपलाइज मनी की एफआईआर दर्ज हुई है। यह मुकदमा पीएफ संगठन की शिकायत पर दर्ज किया है। पीएफ का यह मामला उद्योग के करीब 120 कर्मचारियों से जुड़ा है।
इनका एक साल का 72 लाख और 26 लाख का पीएफ नियमों के तहत पीएफ विभाग के खाते में जमा नहीं हुआ। उद्योग अपने कामगारों के वेतन से जरूर पीएफ की आंशिक धनराशि वसूल कर रहा था। नियमों के तहत उद्योग को हर माह की 15 तारीख से पहले पीएफ को जमा करना अनिवार्य रहता है। लेकिन इस पर अमल नहीं किया।
पीएफ की कार्रवाई में आड़े आया नया नियम
केंद्र सरकार द्वारा नियमों में किए बदलाव के चलते उद्योग प्रबंधन पिछले एक साल से कामगारों के पीएफ को अवैध रूप से जमा न करवाकर इसका इस्तेमाल कर रहा था। गौरतलब है कि नए नियमों के तहत फील्ड में तैनात ऑफिसर को किसी भी उद्योग में
इंस्पेक्शन करने से पहले दिल्ली केंद्रीय कार्यालय से लिखित स्वीकृति लेना जरूरी है। सीधे तौर पर अधिकारी किसी भी उद्योग का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। इस वजह से यह मामला इतने दिन दबा रहा।