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दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

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अमर उजाला ब्यूरो
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धर्मशाला। विशेष जज एवं जिला सत्र न्यायाधीश एसएल शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और जुमाने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 10 साल का कठोर कारावास और 17 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा। इसके अलावा विक्टिम ऑफ क्राइम कंपाउंड स्कीम के तहत पीड़िता को 2 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा।
जिला न्यायवादी राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की मां ने इस संबंध में 12 सितंबर 2014 को पुलिस थाना फतेहपुर के शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़िता ने अपने बयान में
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कहा कि 12 सितंबर 2014 की सुबह रियाली गांव के विजय कुमार ने उसे फोन किया और कहा कि उनकी बहन बीमार हो गई है और फतेहपुर अस्पताल में दाखिल है। बहन उसके साथ मिलना चाहती है। जब वह हाड़ा पहुंची तो विजय कुमार वहां पर मौजूद था। विजय कुमार उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर यह कहते हुए बडूखर की ओर ले गया। उसने बताया कि उसकी बहन बडुखर अस्पताल में है। इस दौरान वह उसे अपने घर ले लिया। जहां विजय कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद फतेहपुर बस स्टैंड में छोड़ दिया और कहा कि यदि इस बारे में किसी को बताया कि वह उसे जान से मार देगा। पीड़िता ने इस संबंध अपनी मां को बताया। जिसके बाद मां ने फतेहपुर थाना में शिकायत दर्ज करवाई।
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