हिमाचल के चंबा में बहुचर्चित आंगनबाड़ी की बच्चियों से दुराचार मामले में डेढ़ साल सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायालय ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए दस साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियुक्त को भादंसं की धारा 506 के तहत भी एक साल कैद और एक हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह फैसला पदम सिंह एलडी विशेष न्यायाधीश चंबा की अदालत ने सुनाया है।
मामले की पैरवी अनिल अवस्थी उप न्यायवादी चंबा ने की। मामला मार्च 2015 का है। हिमांशु पुत्र ओमप्रकाश निवासी गांव करियां पर उसी के गांव में रहने वाले कुछ लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने स्थानीय आंगनबाड़ी में पढ़ने वाली चार बच्चियों से दुराचार किया है।