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नशे के कैप्सूल और इंजेक्शन बेचने के दोषी को 10 साल का कारावास, एक लाख जुर्माना

Wed, 15 Jan 2020 11:41 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंबा
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सांकेतिक तस्वीर
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हिमाचल के चंबा में नशे के कैप्सूल और इंजेक्शन बेचने वाले आरोपी दोषी करार देते हुए अदालत ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने संजय तोमर पुत्र श्यामबीर निवासी मनपुरा डाकघर भावपुरा जिला अट्टा उत्तर प्रदेश को इसके साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने अहम फैसले में सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने की। 

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यह मामला पांच मार्च 2018 को सामने आया। एसआईयू टीम के प्रभारी को सूचना मिली कि संजय तोमर निवासी उत्तरप्रदेश उदयपुर के समीप ढांपू में क्वार्टर लेकर रह रहा था। यहां वह कॉलेज और स्कूली छात्रों को नशे का सामान बेच रहा है। एसआईयू टीम ने आरोपी की धरपकड़ के लिए योजना तैयार की और सूचना में दर्शाई गई जगह पर दबिश दी। पुलिस की दबिश के दौरान मकान मालिक सौरव भी घर में मौजूद थे और आरोपी भी अपने कमरे में था। टीम ने मकान मालिक सौरव की मौजूदगी में सर्च अभियान शुरू किया। इस दौरान 85 पैकेट (प्रत्येक पैकेट में दस इंजेक्शन) बरामद किए।

इसी दौरान दो अन्य बैग से 2976 नशीले कैप्सूल बरामद किए। टीम ने आरोपी से बरामद नशीले कैप्सूल और इंजेक्शन का परमिट व इतनी अधिक मात्रा में नशीले कैप्सूल रखने के बारे में परमिट मांगा। मगर वह कोई परमिट प्रस्तुत नहीं कर पाया। टीम ने 34 हजार रुपये की राशि भी बैग से बरामद की। टीम ने बरामद हुए नशीले कैप्सूल और इंजेक्शन को सील किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद मामले की जांच पूरी होने के बाद चालान अदालत में पेश किया गया। इस मामले में 18 गवाहों के बयान हुए। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इससे पहले भी आरोपी को नशीले कैप्सूल और इंजेक्शन के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था।

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