नंगल-ऊना-तलवाड़ा रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की एवज में किसानों को पूरा मुआवजा न देने पर अदालत ने एक बार फिर रेलवे को फटकार लगाई है।
ऊना के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश बंसल की अदालत में सोमवार को अंब निवासी मदन लाल और मेला राम के भूमि मुआवजा संबंधी मामलों की सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रेलवे अदालत के आदेशों से बढ़कर नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिए कि इन दोनों किसानों को मिलने वाले मुआवजे की राशि ब्याज सहित 10 जून, 2015 तक जमा नहीं करवाई गई, तो रेलवे की संपत्ति को जब्त किया जाएगा।