उन्होंने कहा कि उपरोक्त आदेशों के अनुसार जिला में विभिन्न सामाजिक समारोहों जैसे सत्संग , जागरण, कीर्तन, लंगर, भोज, भंडारा, अन्य पार्टियों एवं सामुदायिक भोज (धाम) इत्यादि के आयोजन पर भी आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में जिला दंडाधिकारी की विशेष अनुमति के बाद ही ऐसे आयोजन किए जा सकेंगे।
उपायुक्त ने जिला के सभी लोगों से यह भी आग्रह किया है कि बहुत आवश्यक न होने की स्थिति में अपने घरों से बाहर भीड़-भाड़ वाले स्थलों की यात्रा न करें, ताकि कोरोना के प्रभाव में आने या इसके संक्रमण से बचा जा सके। यदि विशेष परिस्थितियों में कार्य के लिए घरों से बाहर निकलना आवश्यक हो तो कोरोना से बचाव संबंधी सावधानियों का अवश्य ध्यान रखें।