जिले के नादौन और बड़सर उपमंडल में कोविड-19 संक्रमित दो मामले सामने आने के बाद दो पंचायतों के तीन वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा की ओर से जारी आदेशों के अनुसार नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत बूणी में कोरोना संक्रमित मामला सामने आने के बाद पंचायत के वार्ड नंबर-3 (जमनोटी बड़ी और जमनोटी छोटी गांव) को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
इसी प्रकार बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत पाहलु के पाहलु गांव में एक व्यक्ति के कोविड-19 संक्रमित होने का मामला सामने आने के बाद इस पंचायत के वार्ड नंबर- 4 (बली) का कुछ क्षेत्र तथा वार्ड नंबर-7 (पाहलु) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन पंचायत क्षेत्रों में न तो कोई व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर जा सकेगा और न ही भीतर से बाहर आ सकेगा।
नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत लहड़ा सहित तीन पंचायतों के पांच गांवों को कंटेनमेंट जोन से बाहर (डी-नोटिफाई) कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा के आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत लहड़ा के हटली गांव में कोविड-19 संक्रमित मामला सामने आने के उपरांत 10 मई को लहड़ा पंचायत के हटली गांव (वार्ड नंबर- 6,7), नखेल गांव (वार्ड नंबर 2,4) और लहड़ा गांव (वार्ड नंबर- 4,5), ग्रामपंचायत गोईस के खोरड़ गांव (वार्ड नंबर- 1) तथा ग्राम पंचायत गलोड़ खास के बुढवीं गांव (वार्ड नंबर-1) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था।
आदेशों में कहा गया है कि संक्रमित व्यक्ति का मामला सामने आने के बाद इन क्षेत्रों में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया गया। 14 दिन उपरांत भी यहां कोविड-19 संक्रमित कोई नया मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में अब इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में रखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में उपरोक्त सभी क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से विमुक्त(डी-नोटिफाई) करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 24 मई से
प्रभावी होंगे।