हिमाचल के सिरमौर जिले के लिए राहत की खबर है। एक जमाती के पॉजिटिव आने के बाद सील की गईं छह में से पांच पंचायतें हॉटस्पॉट क्षेत्रों से बाहर हो गई हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्रों से बाहर की गई पंचायतों में कंटेनमेंट जोन में रखी गई मिश्रवाला पंचायत भी शामिल है। मिश्रवाला सहित माजरा, पुरुवाला, पिपलीवाला और पल्होड़ी पंचायतों को भी इस दायरे से बाहर कर दिया गया है। उपायुक्त डॉ. आरके परुथी ने बतौर जिला दंडाधिकारी पांचों पंचायतों को हॉटस्पॉट क्षेत्र से बाहर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि, हरिपुरखोल पंचायत को फिल्हाल कंटेनमेंट जोन में ही रखा गया है।
गौरतलब है कि नौ अप्रैल से पांवटा खंड के अंतर्गत आने वाली माजरा, मिश्रवाला, पुरुवाला, पिपलीवाला, हरिपुरखोल और पल्होड़ी को सील कर दिया गया था। अब हरिपुरखोल पंचायत को छोड़कर बाकी सभी पंचायतें कंटेनमेंट से बाहर कर दी हैं। अब यहां पर बाजार को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। जबकि ग्राम पंचायत हरिपुरखोल में नौ अप्रैल को जारी आदेश ही लागू रहेंगे। उपायुक्त डॉ. आरके परुथी ने बताया कि ग्राम पंचायत माजरा, मिश्रवाला, पुरुवाला, पिपलीवाला और पल्होडी की भौगोलिक सीमाएं ग्राम पंचायत हरिपुरखोल से नहीं लगती। इसके अतिरिक्त इन पांच पंचायतों में जमात से जुडे़ कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का 23 मार्च के बाद आना-जाना भी नहीं हुआ था।
इन पंचायतों को एहतियात के तौर पर सील किया गया था। इसके अतिरिक्त इन पंचायतों में संक्रमित व्यक्ति के सभी नजदीकियों को भी 28 दिनों तक निगरानी में रखा गया। इन पंचायतो में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया। इलाके में 100 से अधिक लोगों के सैंपल भी निगेटिव आए हैं। इसलिए इन पंचायतों में अब जिला के अन्य स्थानों की तरह दिशा-निर्देश लागू होंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत हरिपुरखोल में पूर्व में नौ अप्रैल को जारी आदेश ही लागू रहेंगे। यह क्षेत्र अभी कंटेनमेंट जोन में ही रहेगा।
अब खुल सकेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें
जारी आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत माजरा, मिश्रवाला, पुरुवाला, पिपलीवाला और पल्होडी में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसमें दुकानदार को मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा और सामाजिक दूरी की अनुपालना करनी होगी। सभी दुकानदार केवल 50 प्रतिशत कर्मियों की तैनाती के साथ ही कार्य करेंगे।
आदेशों के अनुसार परिवार के एक सदस्य को घर से दुकान तक आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी, बैंक शाखा तक पैदल आने की सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अनुमति होगी। सभी दुकानदारों को दुकान के आगे सामाजिक दूरी की अनुपालना को मद्देनजर रखते हुए डेढ़ से दो मीटर की दूरी पर गोले लगा कर चिह्नित करना होगा। ऐसी दुकान जहां सामाजिक दूरी की अनुपालना नहीं हो रही हो, उसे तुरंत सील किया जाएगा।
ये दुकानें नहीं खुल सकेंगी
आदेशों के अनुसार हेयर कटिंग सैलुन, ब्यूटी पार्लर, स्पा, चाय की दुकानें, रेस्तरां, होटल, कैफे, इटिंग ज्वाइंट, मिठाई बनाने तथा बेचने की दुकानें, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और जिम आदि पूरी तरह से बंद रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्व भारतीय दंड संहिता की धारा 269ए 270 तथा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।