हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल की ओर से अनुबंध कर्मचारियों को वरिष्ठता का लाभ पिछली तारीख से देने के निर्देश बरकरार रखे हैं। अदालत के इस फैसले से हिमाचल के हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए सरकार को पिछली तारीख से वरिष्ठता लाभ देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अपने 27 नवंबर के आदेशों में साफ किया था कि विभाग अदालत के आदेशों की अनुपालना नहीं करेगा तो प्रधान सचिव आरडी नजीम को व्यक्तिगत तौर पर 1 लाख रुपये की कॉस्ट अदालत का बहुमूल्य समय बर्बाद करने की एवज में लगाई जाएगी। कोर्ट ने सरकार की दलीलों से असहमति जताते हुए प्रधान सचिव आरडी नजीम को राहत दी है कि उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।