अदालत के समक्ष पेश हुई शशी बाला ने मौखिक तौर पर अदालत से माफी मांगी। अदालत ने कहा कि यह कोई अकेला मामला नहीं है, जिसमें उसकी सिफारिश के आधार पर तबादला आदेश जारी किए गए हों।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने पर भाजपा नेत्री को लिखित माफीनामा दायर करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने ग्रामीण विकास बैंक की अध्यक्ष शशी बाला को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की गई है।
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अदालत के समक्ष पेश हुई शशी बाला ने मौखिक तौर पर अदालत से माफी मांगी। अदालत ने कहा कि यह कोई अकेला मामला नहीं है, जिसमें उसकी सिफारिश के आधार पर तबादला आदेश जारी किए गए हों।
अदालत ने महाधिवक्ता को यह आदेश जारी किए थे कि वह यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई गैर सांविधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के हस्तक्षेप पर तबादला आदेश जारी न किए जाएं। लेकिन, प्रतिवादी इस तरह के कृत्य में फिर शामिल पाई गईं। उसकी सिफारिश के आधार पर दोबारा तबादला आदेश जारी कर दिए गए।