कांगड़ा में चल रहे कपड़ों के एक शोरूम को अपने ग्राहक से कैरी बैग के लिए सात रुपये वसूलना महंगा पड़ गया है। ग्राहक को सामान के साथ दिए कैरी बैग पर शोरूम के विज्ञापन छपे थे और उसी कैरी बैग के ग्राहक से सात रुपये वसूल लिए। ग्राहक ने इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की तो फोरम ने शोरूम मालिक को 33 हजार रुपये का जुर्माना ठोंक दिया। यह जुर्माना अध्यक्ष प्रदीप साम्याल और सदस्य संगीता गौतम की खंडपीठ ने लगाया है।
मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राकेश मेहरा ने बताया कि एके चौधरी निवासी घियाणा तहसील धर्मशाला ने 10 मई 2019 को कांगड़ा बाजार में एक शोरूम से 3251 रुपये की खरीदारी की। शोरूम संचालक ने उन्हें इन कपड़ों को कागज के बैग में डाल कर दिया और उनसे 3251 रुपये के बिल के अलावा सात रुपये अतिरिक्त इस कैरी बैग के वसूले। इस कैरी बैग में शोरूम के लोगो सहित उसका पूरा विज्ञापन छपा था।
ऐसे में शोरूम का विज्ञापन होने के बावजूद संचालक ने उपभोक्ता से सात रुपये कैरी बैग के वसूले, जो कि नियमों के विपरीत था। इसके चलते उपभोक्ता ने 14 मई, 2019 को इसकी शिकायत उपभोक्ता फोर्म में दी। इस पर उपभोक्ता फोरम ने 20 जुलाई को मामले पर फैसला सुनाया, जिसमें शोरूम संचालक को 33 हजार रुपये 30 दिन के भीतर भरने होंगे।