शिकायतकर्ता ने इस पॉलिसी के लिए अतिरिक्त 671 रुपये भी चुकाए। वापसी के समय हांग्जो (चीन) वाया हांगकांग नई दिल्ली आते समय फ्लाइट 24 घंटे लेट पहुंची। इसकी वजह से वह चंडीगढ़ में कई महत्वपूर्ण बैठकों में नहीं पहुंच सके। इंश्योरेंस के तहत उन्होंने क्लेम मांगा, लेकिन कंपनी ने इंकार कर दिया। मामला उपभोक्ता फोरम पहुंचा तो कंपनी ने अपने जवाब में कहा कि उसने सेवा में कोताही नहीं बरती है।
हालांकि, फोरम ने दोषी पाया और डॉ वरिंदर सिंह व उनकी पत्नी मोनिका सिंह को इंश्योरेंस क्लेम की रकम 500 डॉलर को भारतीय रुपयों में देने के आदेश दिए। साथ ही कंपनी को सेवा में कोताही बरतने, मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न के लिए 30 हजार रुपये और मुकदमा खर्च के रूप में 15 हजार रुपये देने के आदेश दिए। फोरम की ओर से जुर्माने की राशि दोनों शिकायतकर्ताओं को अलग-अलग देने के आदेश दिए गए हैं।