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इस राज्य से ईटीटी करने वालों को शर्त पर मिलेगी जेबीटी की नौकरी

Wed, 29 Aug 2018 10:55 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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शिक्षा विभाग ने जेबीटी की नौकरी के लिए नई शर्त लगा दी है।  जम्मू-कश्मीर से ईटीटी करने वालों को जेबीटी की नौकरी शर्त पर मिलेगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों को जेबीटी की बैचवाइज भर्ती का परिणाम जारी करने के आदेश जारी किए हैं।

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आदेशों में स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट में विचाराधीन मामले के निपटारे पर नौकरी निर्भर होगी। अगर फैसला ईटीटी के हक में आया तो नौकरी सुरक्षित रहेगी। अगर कोर्ट ने ईटीटी को मंजूरी नहीं दी तो नौकरी छोड़नी होगी।

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मुहिम के तहत विभाग ने यह फैसला लिया है। बीते दिनों प्रदेश भर में जेबीटी की बैचवाइज काउंसलिंग हुई है। 772 पद भरे जाने हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 10 से 20 जुलाई तक काउंसलिंग हुई।
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निदेशालय के परिणाम घोषित करने से पहले ही मामला कोर्ट पहुंच गया है। कुछ जेबीटी प्रशिक्षुओं ने जम्मू-कश्मीर से एलीमेंटरी टीचर ट्रेनिंग (ईटीटी) करने वालों को जेबीटी की बैचवाइज भर्ती के लिए अपात्र बताया है।

इन प्रशिक्षुओं का आरोप है कि ईटीटी को मान्यता नहीं है। इस बाबत अन्य राज्यों के कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इसी बीच शिक्षा विभाग ने बीच का रास्ता का निकालते हुए ईटीटी करने वालों को भी शर्त के आधार के आधार पर नौकरी देने का फैसला लिया है।

आयोग से भर्ती का भी अभी तक नहीं किया आवेदन

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बिलासपुर जिले को 170, चंबा 188, हमीरपुर 80, कांगड़ा 152, कुल्लू 66, लाहौल-स्पीति 22, मंडी 318, शिमला 196, सिरमौर 148, सोलन 150 और ऊना को 54 पद आवंटित किए हैं।

जेबीटी के कुल 1544 पदों पर भर्ती की जानी है। 50 फीसदी पद बैचवाइज और 50 फीसदी पद चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरे जाने हैं। बैचवाइज भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर चुके प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने आयोग से भर्ती करवाने को अभी तक आयोग को आवेदन नहीं किया है।
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हाईकोर्ट में आज भर्तियों का शपथपत्र देंगे शिक्षा सचिव

भर्तियों को लेकर शिक्षा सचिव डॉ. अरुण कुमार शर्मा बुधवार को हाईकोर्ट में शपथपत्र देंगे। इसके माध्यम से बताया जाएगा कि कितने नए पद भरे जा रहे हैं और कितने पद रिक्त हैं।

एक्स सर्विसमैन के परिजनों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्त हुए टीजीटी को पद ग्रहण करते समय शपथपत्र भी देना होगा। इसके माध्यम से बताना होगा कि उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति राज्य या केंद्र सरकार के विभाग में कार्यरत नहीं है।
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