हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की साल 2009-2010 की आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट करने के इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 30 अगस्त के लिए टल गई है। वीरभद्र सिंह की ओर से सुनवाई होने के बाद अब आयकर विभाग की ओर से सुनवाई हो रही है।
वीरभद्र सिंह ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के 8 दिसंबर 2016 को पारित आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के 8 दिसंबर 2016 के आदेशों के खिलाफ अपील दायर कर उनकी आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट पर रोक लगाने की गुहार लगाई है।
कोर्ट ने 20 जनवरी को पारित आदेशों में दोबारा असेसमेंट किए जाने पर रोक तो नहीं लगाई थी लेकिन यह स्पष्ट किया था कि विभाग अपने निर्णय के अनुसार आगामी कार्रवाई जारी रख सकता है। उनकी अंतिम कार्रवाई इस अपील के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगी।
अब विभाग का कहना है कि उन्होंने वीरभद्र सिंह की आयकर रिटर्न का दोबारा असेसमेंट कर लिया है। ऐसे में इस अपील में कुछ भी निर्णय के लिए नहीं बचता। आयकर विभाग की दलील है कि अब प्रार्थी चाहे तो वह अपनी दोबारा असेस की गई आय को उपयुक्त फोरम में चुनौती दे सकता है।