हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन मामले में उनके परिसर में की गई छापेमारी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि ईडी को स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाए कि उनके परिसर में किस आधार पर और क्यों छापेमारी की गई।
न्यायमूर्ति मनमोहन के समक्ष दायर याचिका में उन्होंने ईडी से उन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने का निर्देश देने का भी आग्रह किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 23 मई तय की है। वीरभद्र सिंह ने तर्क रखा कि इसी मुद्दे को लेकर दायर आवेदन को 19 अप्रैल को निर्णायक अधिकार और 12 मई को अपीलीय न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया था।
उन्होंने इन दोनों से भी छापेमारी के कारण स्पष्ट करने की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में तर्क रखा कि छापेमारी प्रथमदृष्टया अवैध, मनमाने ढंग से की गई थी। ऐसे में छापेमारी का निर्णय खारिज किया जाना जरूरी है। गौरतलब है कि ईडी द्वारा संपत्ति जब्ती संबंधी ईडी के निर्णय को वीरभद्र सिंह पत्नी, बेटे व बेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है।