क्लास टू अधिकारियों के संपत्ति ब्योरे को सार्वजनिक किया जाना जरूरी है।
हिमाचल के क्लास टू अधिकारियों को भी अपनी प्रापर्टी बतानी होगी। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। केंद्र सरकार के लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के तहत भी इस श्रेणी के अधिकारियों के
लिए अपनी संपत्ति का ब्योरा देना जरूरी किया गया है। सभी विभागों, निगमों, बोर्डों, स्वायत्तसेवी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्रीय कानून के तहत क्लास वन और क्लास टू अधिकारियों के संपत्ति ब्योरे को सार्वजनिक किया जाना जरूरी है।