कुल्लू में राजनेताओं के आपत्तिजनक वीडियो के वायरल होने के बाद सीआईडी की साइबर क्राइम विंग ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि लोग किसी भी सूरत में आपत्तिजनक व अश्लील वीडियो जाने अनजाने भी शेयर न करें।
एसपी साइबर क्राइम की ओर से जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि शेयर करने वाले का यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 67 बी के तहत दंडनीय अपराध है।
इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि लोग सड़क दुर्घटनाओं के दौरान पीड़ित व्यक्तियों के विचलित करने वाले वीडियो व तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर शेयर न करें।
एसपी ने कहा कि यह उनकी संवेदनहीनता व गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है जबकि दुर्घटना स्थल पर पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा व सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए। ऐसे में वीडियो बनाने के बजाय मानवता दर्शाते हुए लोगों की मदद करें।