पटियाला हाउस कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप तय करते हुए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। बाकी आरोपियों के खिलाफ पिछले साल 10 दिसंबर को ही आरोप तय किए जा चुके हैं।
वीरभद्र ने निचली अदालत के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। विशेष जज अरुण भारद्वाज ने आरोप तय करने के बाद मुकदमे में अभियोजन की गवाही के लिए 3, 4 और 5 अप्रैल की तारीख तय की है।
अदालत ने वीरभद्र और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह की अर्जी पर सीबीआई से जवाब मांगा है। दोनों ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान पेशी से स्थायी छूट मांगी है। कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में वीरभद्र और उनकी पत्नी समेत नौ लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे।
दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसी मामले में वीरभद्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत पूरक आरोप दाखिल कर दिया। एजेंसी का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने काले धन का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में किया था। अदालत 18 मार्च को इस पर सुनवाई करेगी।