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Chamba News: दुष्कर्म मामले के दोषी को 10 साल कठोर कारावास, एक लाख जुर्माना

Fri, 22 Sep 2023 07:43 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा

सार

 पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। 
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अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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विशेष एवं जिला सत्र न्यायाधीश पीआर पहाड़िया की अदालत ने पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी को धारा 342 आईपीसी के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी को धारा 362, 366ए आईपीसी के तहत दो-दो वर्ष का कठोर कारावास तथा दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

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जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जिला न्यायवादी नवीन धीमान ने बताया कि दोषी ने एक नाबालिग का अपहरण किया था और अपने घर में बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में मामला पहुंचा। इस मामले में ट्रायल के दौरान 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी तथ्यों तथा पक्ष-विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया।

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