कारपोरेशन को आदेश दिए गए हैं कि वह तुरंत उद्योग विभाग को जरूरी सीसीटीवी कैमरे मुहैया कराने के लिए कारगर कदम उठाए ताकि उन्हें उन सभी स्थानों पर लगाया जा सके, जहां अवैध खनन होता है।
कोर्ट ने प्रदेश में खनन माफि याओं की बढ़ती सक्रियता पर छपी खबरों पर लिये गये संज्ञान वाली जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किए।
उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने खनन माफि याओं की बढ़ती सक्रियता पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से पूछा था कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाई की जिनके संरक्षण में खनन माफि या अपना अवैध कारोबार जारी रखे हुए है।
सरकार ने बताया है कि अवैध खनन रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों पर ट्रायल के तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। मामले पर अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।