आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली की अदालत ने हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सीबीआई की ओर से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर निरीक्षण करने की अनुमति दे दी है। साथ ही अदालत ने एफआईआर की प्रति प्रदान करने के मुद्दे पर सीबीआई से जवाब मांगा है।
पटियाला हाउस स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एससी राजन के समक्ष मुख्यमंत्री ने सीबीआई से एफआईआर की कॉपी व अन्य दस्तावेज दिलवाने के लिए आवेदन दायर किया। मुख्यमंत्री के अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने कहा कि क्योंकि उन्हें मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करनी है, ऐसे में उन्हें तुरंत एफआईआर की कॉपी दिलवाई जाए।