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हिमाचल: आचार संहिता में शराब के तीन थोक विक्रेताओं लाइसेंस निलंबित

Thu, 20 Oct 2022 07:51 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शराब के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए राज्य कर एवं आबकारी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में नियमों की उल्लंघना पर विभाग ने शराब के तीन थोक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।ं
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लाइसेंस निलंबित(सांकेतिक ) - फोटो : Social Media
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शराब के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए राज्य कर एवं आबकारी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में नियमों की उल्लंघना पर विभाग ने शराब के तीन थोक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। विभागीय आयुक्त यूनुस ने बताया कि आबकारी अधिनियम के तहत राजस्व जिला बद्दी, कांगड़ा, चंबा, ऊना, मंडी, हमीरपुर और नूरपुर में कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में कुल 1425 बोतलें शराब बरामद की गई।

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इसके अतिरिक्त 132 लीटर लाहन को भी कब्जे में लेकर नष्ट किया है। उन्होंने बताया कि विभागीय टीमें प्रदेश में स्थित सभी लाइसेंस परिसरों का निरीक्षण कर रही है। सभी लाइसेंसियों को आबकारी नियम और उसके तहत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। नियमों की उल्लंघना पर शराब के थोक विक्रेताओं के तीन लाइसेंस निलंबित किए हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद अभी तक 2,19,325 लीटर शराब कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। 
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