प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमईजीपी) में लघु उद्योग लगाने वाले शिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। अब लघु उद्योग लगाने को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होगा।
कार्यालय को भी 30 दिन में सभी औपचारिकताएं पूरा कर पात्र व्यक्ति को ऋण और अन्य दस्तावेज मुहैया करवाने होंगे। केंद्र सरकार से ऐसे आदेश हो चुके हैं। शिमला में भी बुधवार को प्रधान सचिव उद्योग की अध्यक्षता में बैठक हुई है।
नई आदेशों में युवा ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके बाद उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला टास्कफोर्स कमेटी की बैठक होगी। इसमें आवेदनों की जांच के बाद इसे संबंधित बैंक को भेजा जाएगा। कमेटी को बैठक के तीन दिन के भीतर इसे बैंकों को ऑनलाइन भेजना होगा।
संबंधित बैंक 30 दिन में लोन देने या न देने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इसकी सूचना महाप्रबंधक को भी देनी होगी। ऋण देने के बाद संबंधित बैंक 48 घंटों में केंद्र सरकार को सब्सिडी क्लेम करेंगे तथा 24 घंटे के अंदर सब्सिडी आवेदक के खाते में जमा होगी।
इस प्रक्रिया की सूचना आवेदक को मोबाइल पर संदेश से मिलती रहेगी। शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना भारत सरकार ने शुरू की है। पहले योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इससे धन और समय की बर्बादी होती थी।
नई वेबसाइट पर करें आवेदन
नई प्रक्रिया में जिन युवाओं ने एक जुलाई से पहले आवेदन किया है, उन्हें दोबारा अप्लाई करना होगा। पुरानी वेबसाइट के आवेदन मान्य नहीं होंगे। इसके लिए नई वेबसाइट kviconline.gov.in लांच की है।
योजना को ऑनलाइन कर दिया है। शिमला में हुई बैठक में नए स्वरूप की जानकारी दी गई। आवेदक प्रोजेक्ट का अध्ययन सही तरीके से करें तथा लाभपद्र उद्योग का ही चयन करें। - ज्ञान सिंह चौहान, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र