प्रदेश सरकार ने सत्र 2016-17 के लिए निजी विश्वविद्यालय की फीस में कोई बदलाव नहीं किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक कोई भी निजी विश्वविद्यालय हिमाचल निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की अनुमति के बिना नया कोर्स शुरू नहीं कर सकेगा।
निजी विश्वविद्यालय में ट्यूशन फीस को साल में दो बराबर इंस्टालमेंट में लिया जा सकेगा। हालांकि बिल्डिंग फंड, इंफ्रस्ट्रक्चर फंड, डेवलपमेंट जैसे फंड छात्रों से नहीं लिए जा सकेंगे। साथ ही प्रदेश सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि फाइनल ईयर के छात्रों के फीस में काशन मनी को हर हाल में सम्मिलित करना होगा।
इसके साथ ही हास्टल की काशन मनी को 5000 और यूनिवर्सिटी की काशन मनी 10,000 रुपये निर्धारित कर दी है। आदेशों के मुताबिक निजी विवि को हिमाचली, बीपीएल और आईआरडीपी छात्रों के लिए 10 फीसदी सीटें आरक्षित रखनी होंगी।