आयोग के सचिव की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि निजी विश्वविद्यालय और निजी कॉलेज सरकार द्वारा मंजूर कोर्स ही चलाएं। मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाए।
फैकल्टी और मूलभूत सुविधाओं की शर्तों को भी पूरा किया जाए। अगर इन नियमों को कई संस्थान पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आयोग के सचिव ने कहा है कि अगर कोई संस्थान सभी शर्तों को पूरा नहीं करता है या मनमानी करता है तो विद्यार्थी 0177-2673664 पर संपर्क कर सकते हैं। 0177-2673663 पर फैक्स के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।
इसके अलावा secy-perc-hp@nic.in और regulation-perc-hp@nic.in पर ई मेल कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए यह नंबर और ई मेल प्रोस्पेक्टस पर भी छापे जाएंगे।
इसी आयोग के दायरे में आने हैं निजी स्कूल
प्रदेश सरकार निजी स्कूलों को भी इसी नियामक आयोग के दायरे में लाने जा रही है। एक्ट तैयार होते ही आयोग की ओर से निजी स्कूलों की फीस, मान्यता, शिक्षकों की योग्यता, वर्दी-किताबों की खरीद को लेकर नियम तैयार किए जाएंगे।