फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

विधानसभा सत्र: पूर्व पंचायत प्रधानों, उपप्रधानों और सदस्यों से होगी साढ़े चार करोड़ रुपये की वसूली

Fri, 19 Mar 2021 05:38 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला

सार

  • हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र
  • पंचायत प्रधानों, उपप्रधानों से होगी वसूली
  • पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सदन में दी जानकारी
विज्ञापन
पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश के पूर्व पंचायत प्रधानों, उपप्रधानों और सदस्यों से करीब साढ़े चार करोड़ की वसूली की जानी है। शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक कर्नल इंद्र सिंह के सवाल पर पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन पूर्व प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। तीन बार नोटिस देने के बाद भी धनराशि जमा नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। बताया कि वर्ष 2010 की अधिसूचना के अनुसार साढ़े 12 फीसदी की ब्याज दर से वसूली करने का प्रावधान है।

विज्ञापन


मंत्री ने बताया कि पंचायत चुनाव घोषित होने से बाद विभिन्न पंचायतों के तत्कालीन प्रधानों, उपप्रधानों और सदस्यों से 5 करोड़ 39 लाख 93 हजार 980 रुपये की राशि वसूली योग्य शेष थी। इसमें 85 लाख 28 हजार 899 रुपये की राशि वसूल की गई है। शेष 4.54 करोड़ की राशि वसूलनी शेष है। अगर विभाग की ओर से गलत वसूली डाली गई हो तो पूर्व प्रधान, उपप्रधान और सदस्य अपनी बात रख सकते हैं। वाउचर जमा करने पर समस्या का हल हो जाएगा। अगर वाउचर नहीं दिए जाते हैं तो तहसीलदार रिकवरी के माध्यम से मामले दर्ज होंगे। इसके तहत इनकी संपत्ति भी जब्त होगी। उधर, विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने आनी की कुंगश पंचायत में हुई अनियमितताओं का मामला उठाया। जवाब में मंत्री ने कहा कि मामले की जांच जारी है। एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें