जनवरी से मार्च 2019 के बीच का जीएसटी जमा करवाने को 30 अप्रैल 2019 तक की अवधि तय की गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने पिछली दो अधिसूचनाओं को सुपरसीड करते हुए नई अधिसूचना निकाली है।
यह राहत उन कारोबारियों को दी गई है जो वैट, केंद्रीय आबकारी शुल्क आदि के लिए पहले पंजीकृत थे, मगर वे नई प्रणाली में किसी वजह से अपना नाम नहीं जोड़ पाए थे। पिछली अधिसूचनाओं के लागू होने के चलते ऐसे कारोबारियों में से कई को 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब से लेट फीस या पेनल्टी देनी पड़ रही थी।