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डिपार्टमेंटल स्टोर में भी बेच सकेंगे बीयर, नई नीति में किया प्रावधान

Sat, 09 Mar 2019 12:50 PM IST
ashok chauhan न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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प्रदेश में अब डिपार्टमेंटल स्टोर में भी बीयर और विदेशी शराब बेची जा सकेगी। सरकार ने हाल ही में पास की गई नई नीति में यह प्रावधान किया है। इन स्टोरों पर भी वही नियम लागू होंगे, जो शराब ठेके को लेकर हैं।

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मसलन, शराब की बिक्री उन्हीं स्टोर में की जा सकेगी जो स्कूल, मंदिर या प्रतिबंधित स्थान से 100 मीटर की दूरी पर हो। जयराम मंत्रिमंडल ने हाल ही में नई शराब नीति को मंजूरी दी थी।

इस नीति के तहत अब एल 10 बीबी लाइसेंस लेकर डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब बिक्री की जा सकेगी। हालांकि, सरकार ने यह तय किया है कि आम लोगों को डिपार्टमेंटल स्टोर में ही बीयर वाइन की सुविधा मिल सके, लेकिन आम लोगों को ही तकलीफ न हो इसलिए पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई है।
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खास बात यह है कि जहां एक ओर शराब की दुकानों के पुराने लाइसेंस रिन्यू कर आय अर्जित की जाएगी। इसमें शराब डिमांड के आधार पर दस से पंद्रह फीसदी की लाइसेंस फीस बढ़ने का अनुमान है।

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