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तैयारी पूरी, हिमाचल में आज से मिलेंगे 2000 रुपये के नए नोट

Thu, 10 Nov 2016 12:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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2000 rupee note
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500-1000 रुपये के पुराने नोट रद्द होने के बाद करेंसी चेस्टों में फिलहाल दो हजार के नए नोट पहुंच चुके हैं। वीरवार से दो हजार के नोट जारी किए जाएंगे। 500 के नोट अभी करेंसी चेस्ट में नहीं पहुंचे हैं। लिहाजा, नोट बदलने वालों को दो हजार रुपये के नोट ही दिए जाएंगे। इसके अलावा 100, 50, 20 और 10 के नोट पहले की तरह ही दिए जाएंगे। नोट बदलने की दशा में ग्राहक को आधार कार्ड, पैन कार्ड की जानकारी देना आवश्यक होगा।
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जानकारी न देने पर नोट नहीं बदले जाएंगे। उधर, बुधवार को दिन भर बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के फोन घनघनाते रहे। लोग पैसा जमा होने और नोट बदलने की जानकारी हासिल करने की जद्दोजहद में लगे रहे। बैंकों ने अपने स्तर पर ज्यादा लेनदेन वाली संभावित शाखाओं में अतिरिक्त काउंटर लगाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही रीजनल व जोनल कार्यालयों से भी अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती शाखाओं में की गई है।

बैंकिंग सेक्टर से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि जमा और निकासी वाले काउंटरों के अलावा हर शाखा में कम से कम एक अतिरिक्त काउंटर खोला जा रहा है ताकि लोगों को असुविधा न हो। बताया कि इस संबंध में आरबीआई की ओर से पहले ही निर्देश आ चुके हैं कि भीड़ के अनुमान के अनुसार अतिरिक्त काउंटर खोले जाएं। वीरवार सुबह हर जिले के करेंसी चेस्ट से पचास, सौ के अलावा दो हजार के नए नोट बैंक शाखाओं और डाक घरों में पहुंच जाएंगे।
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पैन कार्ड अपडेट होना जरूरी

बैंकिंग सेक्टर से जुड़े एक अफसर ने बताया कि किसी भी बैंक में पैसे जमा करने पर कोई भी बाध्यता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर 49 हजार 999 तक जमा करता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि, पचास हजार या उससे ऊपर की राशि जमा करने के लिए या तो उसके खाते में पैन नंबर अपडेट होना जरूरी होगा या फिर उसे पैन नंबर दर्ज कराना होगा। पैन कार्ड न होने की स्थिति में ग्राहक को एक घोषणा पत्र (फार्म 60) भरकर जमा करना होगा। 

दस लाख से ऊपर जमा करने पर हो सकती है दिक्कत
बैंकिंग सेक्टर के अफसर ने बताया कि बैंकों में रुपये जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। हालांकि एक बार में दस लाख या उससे ज्यादा जमा करने पर बैंकों को उस खाते और खाता धारक की जानकारी इनकम टैक्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देनी होती है। ऐसे में दस लाख या उससे ऊपर की राशि एक बार में जमा करने वाले ग्राहकों को आगे चलकर आय और उसके स्‍त्रोत की जानकारी देनी पड़ सकती है।
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