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हिमाचल में च्यूंगम पर रोक, आदेश न मानने पर होगा दो लाख जुर्माना

Sat, 04 Apr 2020 05:54 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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प्रदेश सरकार ने कोरोना की आशंका को खत्म करने के उद्देश्य से मार्केट में बिकने वाली च्यूंगम, पान जैसे उत्पादों की बिक्री पर 30 जून तक रोक लगा दी है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त आरडी धीमान ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चूंकि कोविड-19 ड्रापलेट्स से फैलता है, इसलिए इस बात की आशंका है कि च्यूंगम जैसे उत्पादों के थूकने से भी संक्रमण फैल सकता है।

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सभी विभागाध्यक्ष से लेकर डीसी और एसपी तक को आदेश सख्ती से लागू करवाने को कहा है। विभाग के निदेशक डॉक्टर एनके लठ ने बताया कि पान, च्यूंगम पर लगाई रोक के आदेश का पालन न करने वाले दुकानदारों को सेक्शन 55 के तहत दो लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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